सिटी मैजिस्ट्रेट - पॉलीथिन में न दें सामान
Uttarakhand News, Haldwani - हल्द्वानी में देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल की पॉलीथिन इस्तेमाल करने की मांग को सिटी मैजिस्ट्रेट आर.डी. पालीवाल ने यह कहकर खारिज कर दिया है कि पॉलीथिन में सामान दिया गया तो कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने किसी भी तरह की पॉलीथिन के इस्तेमाल पर पहले ही रोक लगाई हुई है।
दरअस्तल व्यापार मंडल की मांग थी कि 40 माइक्रोन से अधिक वाली पॉलीथिन का प्रयोग करने दिया जाए, क्योंकि उनके पास ऐसी काफी पालीथिन स्टाक में हैं और इस्तेमाल करने की अनुमति ने मिलने पर व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा।
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